Biz Updates: सेबी का निर्देश- दिव्यांगों तक डिजिटल सेवा पहुंचाएं शेयर ब्रोकर; यूनियन बैंक पर लगा जुर्माना
सेबी ने शुक्रवार को शेयर ब्रोकर समेत बाजार से जुड़ी मध्यवर्ती इकाइयों को दिव्यांग लोगों तक डिजिटल सेवाओं का विस्तार करने का निर्देश दिया। इनमें म्यूचुअल फंड भी शामिल हैं। सेबी ने डिजिटल केवाईसी प्रक्रिया को समावेशी और सुलभ बनाने के लिए दिव्यांग व्यक्तियों की ओर से खाता खोलने से संबंधित एफएक्यू भी जारी किया है। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने कहा, हम दृष्टिबाधित समेत दिव्यांग व्यक्तियों को पंजीकृत मध्यवर्ती इकाइयों की सेवाओं की समान पहुंच सक्षम करने के लिए प्रतिबद्ध है। दिव्यांगों को डिजिटल केवाईसी सुविधा देने के लिए इकाइयों को सजीव परिवेश में वीडियो कैप्चरिंग के लिए मदद देनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने अप्रैल, 2025 में दिव्यांगों के लिए वित्तीय समावेशन जोर दिया था। यूनियन बैंक व ट्रांजेक्ट्री टेक्नोलॉजीज पर जुर्माना भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने नियामकीय मानदंडों के गैर-अनुपालन के लिए यूनियन बैंक और ट्रांजेक्ट्री टेक्नोलॉजीज पर जुर्माना लगाया है। यूनियन बैंक पर बैंकिंग अधिनियम के प्रावधानों और कृषि कर्ज पर कुछ निर्देशों के उल्लंघन के लिए 63.6 लाख जुर्माना लगाया गया है। ट्रांजेक्ट्री टेक्नोलॉजीज पर 40 लाख का दंड लगा है।
- Source: www.amarujala.com
- Published: May 24, 2025, 05:23 IST
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