एक गोली ने उजाड़ दिए सपने: 22 साल की कानूनी लड़ाई के बाद परिवार को मिला न्याय, हत्या केस में चार सगे भाई दोषी

जौनपुर में लाइन बाजार थाना क्षेत्र के मियापुर निवासी आशीष कुमार मौर्य (19) हत्याकांड में 22 साल बाद मंगलवार को अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम अनिल कुमार यादव की अदालत ने चार सगे भाइयों को दोषी करार दिया। अब 26 अगस्त को सजा के बिंदु पर सुनवाई होगी। पीड़ित परिवार को उम्मीद है कि दोषियों को कम से कम उम्रकैद की सजा मिलेगी। मृतक की मां शर्मिला देवी, पिता छेदीलाल और अन्य परिजनों ने न्यायालय पर भरोसा जताया है। परिवार के लोग घटना को याद करते हुए बताते हैं कि आशीष का छेका हो चुका था और तीन महीने बाद उसकी शादी होनी थी। घर में शादी की तैयारियां चल रही थीं, लेकिन 16 अगस्त 2004 को हुई घटना ने परिवार के सपनों को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। आशीष तीन भाइयों में सबसे छोटे थे। उनके चचेरे भाई और हाईकोर्ट में अधिवक्ता पवन मौर्य ने घटना की प्राथमिकी दर्ज कराई थी। पवन और उनके पिता जियालाल ने बताया कि 16 अगस्त 2004 की सुबह करीब 8:30 बजे मियापुर तिराहे पर जमीन के विवाद में पट्टीदार आशीष कुमार मौर्य की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। पवन ने लाइन बाजार थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। मामले में रामसेवक मौर्य, उनके चार पुत्र अश्वनी, आशीष, मनोज और पवन तथा पड़ोसी राजेश उर्फ छोटू को आरोपी बनाया गया था। रामसेवक मौर्य के घर से लाइसेंसी बंदूक बरामद हुई थी।

  • Source: www.amarujala.com
  • Published: Aug 22, 2026, 22:37 IST
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