Noida News: बिल्डर की खाली पड़ी जमीन होगी चिह्नित, आवंटन होगा निरस्त

बिल्डर की खाली पड़ी जमीन होगी चिह्नित, आवंटन होगा निरस्तसीईओ ने समीक्षा बैठक में ओएसडी ग्रुप हाउसिंग को खाली जमीन के चिह्नितीकरण के निर्देश दिएमाई सिटी रिपोर्टरनोएडा। प्राधिकरण बिल्डरों के खाली पड़ी जमीनों को चिह्नित करेगा। बकाया नहीं चुकाने पर ऐसी जमीनों के आवंटन को निरस्त करने किया जाएगा। समीक्षा बैठक में सीईओ ने ओएसडी ग्रुप हाउसिंग को जमीनों को चिह्नित करने के निर्देश दिए। सीईओ ने कहा गया कि ऐसे भूखंड जिन पर अब तक निर्माण कार्य शुरू नहीं किया गया है या भूखंड के आंशिक भाग पर ही निर्माण कार्य किया जा रहा है। बाकी जमीन खाली पड़ी है। ऐसे भूखंडों को चिह्नित कर निरस्तीकरण या आंशिक निरस्तीकरण की कार्रवाई की जाए। बैठक में बताया गया कि अब तक 56 बिल्डरों को नोटिस भेजे गए हैं, बाकी बचे बिल्डरों को मंगलवार को हर हाल में नोटिस भेज दिया जाएगा। सीईओ का साफ कहना है कि बकाये की वसूली के लिए जरूरी कार्रवाई की की जाए। अगर बिल्डर बकाया जमा नहीं करते हैं तो उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाए। बैठक में प्राधिकरण की आधिकारिक वेबसाइट पर प्रोजेक्टवार ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट, कंप्लीशन सर्टिफिकेट, बकाया, विवादित प्रोजेक्ट, लीज डीड की स्थिति, प्रोजेक्ट के संपर्क सूत्र आदि की जानकारी अपडेट करने को कहा गया। ---दो दिन में कार्ययोजना प्रस्तुत करें बिल्डरऐसे बिल्डर जिनको प्राधिकरण ने नोटिस जारी किया है और जिन्होंने बकाया चुकाने को लेकर कार्ययोजना प्रस्तुत नहीं किया है। उन्हें अगले दो दिन में अपनी कार्ययोजना प्राधिकरण के पास प्रस्तुत करना होगा। इसके लिए एसीईओ और ओएसडी को निर्देश दिया गया। ---प्राधिकरण-बिल्डर बैठक शुरूसोमवार से प्राधिकरण और बिल्डरों के बीच बैठक शुरू हो गई। प्राधिकरण आमने-सामने बैठाकर बिल्डरों की बात सुन रहा है। प्राधिकरण का मकसद है कि बिल्डर जल्द से जल्द बकाया चुकाएं ताकि फ्लैट खरीदारों की रजिस्ट्री शुरू की जा सके। प्राधिकरण का कहना है कि जितने बिल्डरों ने सबलीज डीड के लिए आवेदन किया है। वह ऐसे मामलों को दो दिसंबर तक निपटाएं। ---आम्रपाली की रजिस्ट्री का काम करें तेजबैठक में आम्रपाली परियोजनाओं के लंबित लीज डीड के मामलों के त्वरित और समयबद्ध निष्पादन के लिए सुप्रीम कोर्ट की ओर से नियुक्त कोर्ट रिसीवर से प्राधिकरण के अधिकारियों के समन्यव स्थापित करने को कहा गया, ताकि रजिस्ट्री की प्रक्रिया को और तेज किया जा सके।

  • Source: www.amarujala.com
  • Published: Jan 23, 2023, 16:43 IST
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