Cyrus Mistry Case: अनाहिता पंडोले पर गैर इरादतन हत्या की धारा लगाने की मांग, कोर्ट ने खारिज की जनहित याचिका

महाराष्ट्र हाईकोर्ट से अनाहिता पंडोले को राहत मिली है। मंगलवार को हाईकोर्ट ने अनाहिता पंडोले के खिलाफ दर्ज मामले में गैर इरादतन हत्या का आरोप शामिल करने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी। महाराष्ट्र हाई कोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश एस वी गंगापुरवाला और न्यायमूर्ति संदीप मार्ने ने कहा कि यह याचिका केवल प्रचार के लिए दाखिल की गई थी। इसके साथ ही याचिकाकर्ता कहीं से भी मामले से जुड़ा हुआ नहीं है। पीठ ने याचिकाकर्ता संदेश जेधे पर जुर्माना भी लगाया। पीठ ने कहा कि उसकी जनहित याचिका जनहित के लिए बिल्कुल नहीं प्रतीत होती है। अदालत ने खारिज की याचिका कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश एस वी गंगापुरवाला और न्यायमूर्ति संदीप मार्ने की खंडपीठ ने याचिकाकर्ता संदेश जेधे पर भी जुर्माना लगाया है। पीठ ने कहा कि 'मामले में अभियोजन पक्ष द्वारा चार्जशीट पहले ही दायर की जा चुकी है। इसके साथ ही केवल आरोप तय किए जाने हैं। हमें जनहित याचिका में कोई जनहित शामिल नहीं दिख रहा है। हम वर्तमान जनहित याचिका को बेबुनियाद पाते हैं। हम लागत के साथ इसे खारिज करते हैं।' हालांकि अदालत ने याचिकाकर्ता संदेश जेधे पर अभी तक जुर्माने की राशि तय नहीं की है। क्या मांग थी याचिका में गौरतलब है कि याचिकाकर्ता ने अनहिता पंडोले के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 304ए (लापरवाही से मौत का कारण) के बजाय धारा 304 II (गैर इरादतन हत्या) को शामिल करने के लिए महाराष्ट्र पुलिस को निर्देश देने की मांग की थी। याचिकाकर्ता के वकील ने दी यह दलील सुनवाई के दौरान जेधे के अधिवक्ता सादिक अली ने दावा किया कि घटना के समय अनाहिता पंडोले मर्सिडीज-बेंज कार चला रही थीं और उस समय वे शराब के नशे में थी। अपने इस दावे के पीछे उन्होंने फॉरेंसिक रिपोर्ट का संदर्भ भी दिया। जब पीठ ने यह जानना चाहा कि यह जानकारी कहां से हासिल की गई तो अली ने कहा कि यह गोपनीय स्रोत से है। सभी पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद अदालत ने याचिका खारिज कर दी। बीते साल हुई थी मौत गौरतलब है कि टाटा संस के पूर्व चेयरमैन सायरस मिस्त्री की बीते साल चार सितंबर को एक सड़क हादसे में मौत हो गई थी। घटना के दौरान मिस्त्री की मर्सिडीज-बेंज कार महाराष्ट्र के पालघर जिले में एक पुल पर हादसे की शिकार हो गई थी। उस वक्त कार डॉ. अनाहिता पंडोले चला रही थीं। इस घटना में वह और उनके पति डेरियस पंडोले गंभीर रूप से घायल हुए थे, जबकि सायरस मिस्त्री और एक अन्य की मौत हो गई थी। पुलिस ने दर्ज किया था केस टाटा संस के पूर्व चेयरमैन सायरस मिस्त्री की सड़क दुर्घटना में मौत के मामले में पुलिस ने मामला दर्ज कर किया था। महाराष्ट्र की कासा पुलिस ने दुर्घटना के दौरान गाड़ी चला रही अनाहिता पंडोले के खिलाफ टाटा संस के पूर्व चेयरमैन साइरस मिस्त्री की मौत के मामले में धारा 304 (ए), 279, 336, 338 के तहत मामला दर्ज किया था। उनके पति डेरियस पंडोले का बयान दर्ज करने के बाद पुलिस ने केस दर्ज किया था।

  • Source: www.amarujala.com
  • Published: Jan 17, 2023, 22:35 IST
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