कोरबा: कोल कारोबारी रोहित हत्याकांड मामले में भाजपा नेता संजय भावनानी अब भी फरार, 6 आरोपियों की जमानत खारिज
कोरबा जिले के पाली थाना इलाके के कोल माइंस क्षेत्र में इसी साल मार्च महीने में हुए रोहित जायसवाल हत्याकांड मामले में कोर्ट ने दुसरे पक्ष के 6 आरोपियों को उप जेल दाखिल कर दिया है। सभी ने पूर्व में निचली अदालत में जमानत की याचिका दायर की थी, जिसे ख़ारिज कर दिया गया था। इसके बाद सभी को कोर्ट में पेश होने के निर्देश मिले थे। यहाँ जमानत के अभाव में 6 लोगों को न्यायलय के निर्देश पर जिला जेल दाखिल करा दिया गया है। वहीं इस प्रकरण में हत्या के बाद माहौल खराब करने के आरोपी, भाजपा नेता संजय भावनानी अबतक पुलिस के पकड़ से बाहर है और फरार चल रहे है। पुलिस उसकी तलाश में जुटी हुई है। संजय भावनानी पर हत्याकाण्ड के बाद अस्पताल में उपद्रव मचाने, थाना परिसर में पुलिसकर्मियों से दुर्व्यवहार करने और कई जगहों पर आगजनी कर पाली नगर का शांति भांग करने के आरोप में मामला दर्ज किया गया था। बता दें कि, जिले के पाली ब्लाक में संचालित एसईसीएल कोरबा क्षेत्र अंतर्गत सरायपाली उपक्षेत्र कोयला खदान क्षेत्र में घटना दिनांक 28 मार्च 2025 की रात 10 से 11 बजे के मध्य कोयला लोडिंग को लेकर हुए विवाद में कोल लिफ्टर रोहित जायसवाल पर जानलेवा हमला किया गया जिसमें उसकी हत्या हो गई। इस मामले में जहां मृतक रोहित के भाई अनिल जायसवाल की रिपोर्ट पर रोशन सिंह ठाकुर सहित 16 लोगों के विरुद्ध पाली थाना में अपराध पंजीकृत किया गया। दूसरी तरफ रोशन सिंह ठाकुर के परिवार से श्रीमती संध्या ठाकुर के द्वारा रोहित जायसवाल के परिजनों व परिचितों के विरुद्ध तोड़फोड़, आगजनी व अन्य धाराओं के तहत अपराध पंजीबद्ध कराया गया। गैर जमानती धाराओं में दर्ज कराए गए अपराध में राहुल जायसवाल उर्फ अंकुश जायसवाल पुत्र उमाशंकर जायसवाल, कन्हैया जायसवाल उर्फ कृष्ण कुमार पुत्र विजय प्रकाश जायसवाल,अनिल कुमार जायसवाल पुत्र वेदप्रकाश जायसवाल, धर्मराज मरावी उर्फ धरमू मरावी पुत्र रामभरोसे मरावी (हत्या का चश्मदीद), राजेश डोंगरे पुत्र स्व. रामखिलावन डोंगरे (प्रत्यक्षदर्शी) व अन्य को आरोपी बनाया गया है। प्रकरण में पुलिस द्वारा की जा रही कार्रवाई और गैर जमानती धाराओं में गिरफ्तारी के लगातार बढ़ते दबाव के बीच आखिरकार सोमवार को न्यायालयीन कार्रवाई के दौरान 7 आरोपियों ने न्यायालय में आत्मसमर्पण कर दिया। इन सभी आरोपियों का जेल वारंट जारी करने के निर्देश दिए गए। इसके उपरांत इन सभी को न्यायिक रिमांड पर जिला जेल दाखिल कराने की कार्रवाई की गई। बता दें कि इस पूरे हत्यकांड के साथ ही संजय भावनानी पर आरोप लगे है। घटना के संबंध में बताया गया है कि, भाजपा जिला उपाध्यक्ष संजय भावनानी अपने पद का दुरुपयोग करते हुए थाने में ड्यूटी पर तैनात पुलिस बल के साथ गाली-गलौज करते हो गई आग लगाने का पूरे गाँव में खुली धमकी दी थी। इसके बाद 5 घरों में तोड़फोड़ की गई थी इसके अलावा बुजुर्ग और महिलाओं से मारपीट अभद्रता करते हुए आगज़नी जैसी बड़ी घटनाओं को दिया अंजाम दिया गया था। जिससे पाली थाना क्षेत्र में क़ानून व्यवस्था की गंभीर स्थिति उत्पन्न हो गई थी। आलम लिया था लॉ एन्ड ऑर्डर को सुधारने और आम लोगों के साथ-साथ पुलिस कर्मियों को हमले से बचाने के लिए स्वयं जिला पुलिस कप्तान को पाली आना पड़ा था। बावजूद इन सबकी आज पाली पुलिस संजय भावनानी को गिरफ़्तार नहीं कर पाई है। पीड़ित पक्ष की संध्या सिंह ठाकुर के द्वारा यह आशंका व्यक्त की गई है कि जिस तरह अभी तक गवाहों को डराने धमकाने का प्रयास किया गया है, मुख्य आरोपी भाजपा जिला उपाध्यक्ष और संजय भावमानी द्वारा अपने पद एवं पहुँच का फ़ायदा उठाते हुए आगे भी गवाहों को प्रभावित कर सकता है। पीड़ित पक्ष ने माँग किया है कि आरोपी संजय भावनानी की जल्द से जल्द गिरफ़्तारी सुनिश्चित की जाए। पाली थाना प्रभारी जितेंद्र यादव ने बताया किथाना प्रभारी ने बताया कि न्यायालय में जमानत खारिश होने के बाद कोर्ट के आदेश पर अनिल जायसवाल,कन्हैया जायसवाल, राहुल जायसवाल, हर्ष जायसवाल राजेश डोंगरे,धरमराज मरावी न्यायालय में पेश कर जेल दाखिल किया गया इसमें मुख्य आरोपी संजय भवानी की तलाश जारी है।
- Source: www.amarujala.com
- Published: Aug 27, 2025, 13:16 IST
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