Prayagraj : माह के अंत में नहीं दी पेंशन तो बैंकों को देना होगा जवाब, सीपीएओ ने जारी की चेतावनी
मार्च को छोड़कर बाकी महीनों में अंतिम कार्य दिवस तक केंद्रीय पेंशनर एवं केंद्रीय पारिवारिक पेंशनर के खाते में पेंशन नहीं पहुंची तो बैंकों के सेंट्रल पेंशन प्रोसेसिंग सेंटर (सीपीपीसी) को जवाब देना होगा। केंद्रीय पेंशन लेखा कार्यालय (सीपीएओ) ने कार्यालय आदेश के तहत यह चेतावनी जारी की है कि पेंशन भुगतान में किसी भी प्रकार की देरी को अत्यंत गंभीरता से लिया जाएगा। केंद्र सरकार के सिविल पेंशनभोगियों को पेंशन भुगतान योजना में निहित प्रावधानों के तहत प्राधिकृत बैंकों के सीपीपीसी को पेंशनभोगी/पारिवारिक पेंशन उस माह के अंतिम कार्य दिवस तक पेंशनभोगी/पारिवारिक पेंशन खाते में जमा करनी होती है। वित्तीय वर्ष का अंतिम महीना होने से सिर्फ मार्च की पेंशन अप्रैल में पेंशनभोगी/पारिवारिक पेंशन खाते में जमा होती है। सीपीएओ के लेखा नियंत्रक वैभव सी.घाल्मे की ओर से जारी कार्यालय आदेश के अनुसार पेंशनभोगियों और पारिवारिक पेंशनभोगियों से उनके खातों में मासिक पेंशन/पारिवारिक पेंशन जमा होने में देरी के बारे में शिकायतें प्राप्त हो रही हैं। मासिक पेंशन/पारिवारिक पेंशन जमा होने में देरी से वृद्ध पेंशनभोगियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों को अनावश्यक रूप से वित्तीय कठिनाई एवं चिंता का सामना करना पड़ता है।
- Source: www.amarujala.com
- Published: Sep 19, 2025, 17:26 IST
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