Haryana: 6600 कांस्टेबलों को नियुक्ति पत्र देने पर छह फरवरी तक जारी रहेगी रोक, राहत से हाईकोर्ट का इनकार

हरियाणा पुलिस में 6600 कांस्टेबलों को नियुक्ति पत्र जारी करने पर रोक के मामले में पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने जल्द सुनवाई व रोक हटाने की अर्जी पर सुनवाई करते हुए प्रभावित पक्ष को बिना कोई राहत दिए सुनवाई छह फरवरी को ही करने का आदेश दिया है। ऐसे में अब नियुक्ति पत्र देने पर छह फरवरी तक रोक जारी रहेगी। याचिका दाखिल करते हुए 41 आवेदकों ने हाईकोर्ट को बताया था कि हरियाणा सरकार ने पुरुष व महिला कांस्टेबल के 6600 पदों के लिए विज्ञापन जारी किया था। इसके बाद भर्ती के लिए परीक्षा आयोजित की गई। परीक्षा के बाद अन्य सभी प्रक्रियाओं को पूरा किया गया और जब नियुक्ति का समय आया तो हरियाणा सरकार ने नॉर्मलाइजेशन की नीति अपनाई। याची ने कहा कि नॉर्मलाइजेशन की नीति के चलते एक शिफ्ट में अच्छे अंक लेने वाला भी अंतिम सूची से बाहर हो सकता है। पिछली सुनवाई पर याची पक्ष ने बताया था कि भर्ती में पंजाब पुलिस रूल्स के तहत 12वीं स्तर के प्रश्न होते हैं। इस भर्ती के लिए 24 पेपर तैयार किए गए थे। हाईकोर्ट ने इस पर केंद्रीय कर्मचारी चयन आयोग को इन सभी पेपर की जांच कर डिफिकल्टी लेवल पर रिपोर्ट दाखिल करने का आदेश दिया था। हाईकोर्ट ने भारतीय सांख्यिकी संस्थान को भर्ती में इस्तेमाल नॉर्मलाइजेशन परसेंटाइल मेथड को लेकर रिपोर्ट दाखिल करने का भी आदेश दिया था। साथ ही उन्हें अगली सुनवाई पर एक विशेषज्ञ को कोर्ट में भेजने का आदेश दिया था जो इस मामले में कोर्ट की सहायता कर सके। इस मामले में हाईकोर्ट ने छह फरवरी की तारीख तय की थी। अब प्रभावित पक्ष ने अर्जी दाखिल कर रोक हटाने व जल्द सुनवाई की मांग की थी।

  • Source: www.amarujala.com
  • Published: Jan 06, 2023, 00:46 IST
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