Balrampur News: पूर्व विधायक की कुर्क संपत्ति रिलीज करने का आदेश, प्रशासन ने दाखिल की अपील

बलरामपुर। पूर्व सपा विधायक आरिफ अनवर हाशमी व उनके परिजनों की जिला प्रशासन द्वारा जब्त की गई करीब 10 करोड़ की संपत्ति को विशेष सत्र न्यायाधीश गैंगस्टर एवं पॉक्सो एक्ट जहेंद्र पाल सिंह ने रिलीज करने का आदेश दिया है। इसका अनुपालन कराने के लिए आदेश की प्रति डीएम को भेजी गई है। दूसरी ओर जिला प्रशासन ने इस आदेश के खिलाफ उच्च न्यायालय में अपील दाखिल की है। उत्तर प्रदेश गिरोहबंद और समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम के तहत चार दिसंबर 2020 तथा 21 मार्च 2021 को सादुल्लाहनगर निवासी सपा के पूर्व विधायक आरिफ अनवर हाशमी, उनकी पत्नी रोजी सलमा हाशमी, भाई मारूफ अनवर हाशमी, फरीद अनवर हाशमी व आबिद अनवर हाशमी तथा भाई निजामुद्दीन हाशमी की पत्नी सबीह फातमा हाशमी की करीब दस करोड़ की संपत्ति डीएम के आदेश पर कुर्क कर ली गई थी। इस कार्रवाई के विरोध में पूर्व विधायक आरिफ अनवर हाशमी व उनके परिजनों ने विशेष सत्र न्यायाधीश गैंगस्टर एक्ट के न्यायालय में आवेदन करते हुए संपत्ति रिलीज करने की मांग की थी। विशेष सत्र न्यायाधीश ने पत्रावली का अवलोकन व दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद जिला मजिस्ट्रेट के चार दिसंबर 2020 व 21 मार्च 2021 के आदेश को निरस्त करते हुए जब्त संपत्ति को रिलीज करने का आदेश दिया है। न्यायालय ने डीएम को आदेश की प्रति भेजी है। एडीएम न्यायिक ज्योति गौतम ने बताया कि न्यायालय का आदेश मिला है। इसके खिलाफ जिला प्रशासन ने उच्च न्यायालय की लखनऊ खंडपीठ में अपील दाखिल की है। दूसरी ओर पूर्व विधायक ने इस पर कोई भी टिप्पणी से इंकार किया है।

  • Source: www.amarujala.com
  • Published: Jan 07, 2023, 23:45 IST
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