Chamba News: चेक बाउंस मामले में जमानत याचिका रद्द

सीजेएम चंबा निखिल अग्रवाल की अदालत का फैसलाचंबा। सीजेएम चंबा निखिल अग्रवाल की अदालत ने चेक बाउंस के मामले में आरोपियों की जमानत याचिका रद्द कर दी। न्यायालय में पहुंचे मामले में पीड़िता ने बताया कि अर्थ निधि लिमिटेड के कर्मचारियों ने उनसे संपर्क कर कंपनी में निवेश करने के लिए राजी किया। साथ ही शिकायतकर्ता को बोनस देने का वादा किया। आरोपियों के आग्रह पर शिकायतकर्ता ने निश्चित अवधि के लिए उनके पास 38,000 रुपये की राशि जमा की। अवधि पूरी होने पर जब कंपनी के कर्मचारियों से संपर्क किया गया तो उन्होंने 16 जुलाई 2019 को शिकायतकर्ता को चेक थमा दिया। जब शिकायतकर्ता ने बैंक में जाकर चेक लगाया तो खाते में कोई धनराशि न होने पर चेक बाउंस हो गया। कई बार कंपनी कर्मचारियों से मिलने पर उन्होंने चेक की राशि का भुगतान करने की बात कही। इसके बाद थकहार कर उन्होंने 16 अगस्त 2019 को अधिवक्ता के माध्यम से उन्हें नोटिस जारी किया। इसका भी कंपनी कर्मचारियों की ओर से कोई जवाब नहीं दिया गया। इसके बाद शिकायतकर्ता ने न्यायालय में आरोपियों के खिलाफ याचिका लगाई। न्यायालय में याचिका लगाए जाने पर आरोपियों ने भी जमानत याचिका लगाई। सबूतों और गवाहों को देखते हुए न्यायालय ने यह याचिका रद्द कर दी है।

  • Source: www.amarujala.com
  • Published: Jun 02, 2026, 17:25 IST
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