Noida News: कांग्रेस के पूर्व विधायक आसिफ खान की जमानत अर्जी खारिज

पुलिस के एक अधिकारी से मारपीट का मामलाअमर उजाला ब्यूरोनई दिल्ली। अदालत ने पुलिस के एक अधिकारी से कथित तौर पर मारपीट के मामले में मंगलवार को कांग्रेस के पूर्व विधायक आसिफ खान की जमानत अर्जी खारिज कर दी। मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट शिखा चहल ने खान ने कहा कि आरोप गंभीर है। आरोपी ने कानून का पालन करवा रहे पुलिस अधिकारियों से मारपीट कर कानून हाथ में लिया है। ऐसे में जमानत नहीं दी जा सकती। खान को कथित तौर पर एक पुलिस अधिकारी के साथ दुर्व्यवहार और मारपीट करने के आरोप में गिरफ्तार किए जाने के बाद शनिवार को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था। खान के खिलाफ शाहीन बाग पुलिस थाने में भारतीय दंड संहिता की धारा 186 (लोक सेवक को सार्वजनिक कार्यों के निर्वहन से रोकना) और 353 (लोक सेवक को उसके कर्तव्य के निर्वहन से रोकने के लिए हमला या आपराधिक बल का इस्तेमाल) के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई थी।

  • Source: www.amarujala.com
  • Published: Jan 23, 2023, 16:43 IST
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