Bijnor News: गैंगरेप में आजम की जमानत याचिका निरस्त

गैंगरेप में आजम की जमानत याचिका निरस्तबिजनौर। जिला एवं सत्र न्यायाधीश एमपी सिंह ने धोखाधड़ी और गैंगरेप के आरोपी आजम हुसैन की जमानत याचिका निरस्त कर दी है। मंडावर की एक महिला ने कोर्ट के माध्यम से रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसकी शादी दिसंबर 2018 को हुई थी। फरवरी 2019 में पति ने उसे तलाक देकर घर से निकाल दिया। इसके बाद आजम व आबिद अंसारी निवासी मंडावर उसके घर आए और फैसले की बात चलाई। इसके बाद साढ़े तीन लाख रुपये व सामान वापसी पर फैसला हो गया। तीन लाख 50 हजार रुपये आजम व आबिद पर जमा किए गए। तलाकनामे का फैसला लिखा जाने के बाद पैसा दिए जाने की बात तय हुई। 21 फरवरी को जजी बिजनौर में फैसला लिखाया गया। आजम व आबिद ने घर चलकर पैसे देने की बात कही। आबिद और आजम ने उसे पैसा देने के लिए बुलाया और एक फ्लैट पर ले गए। यहां उन्होंने उसके साथ दुष्कर्म किया और वीडियो बनाई। पैसा वापिस करने की जगह उसे चेक दिए गए। चेक बाउंस हो गए। जब उसने इन लोगों से पैसे मांगे तो इन्होंने उसकी वीडियो के आधार पर ब्लैकमेल करने की कोशिश की। उसके पैसे भी नहीं दिए और कार्रवाई करने पर जान से मारने की धमकी दी। अदालत ने इसे गंभीर मामला मानते हुए आजम की जमानत याचिका निरस्त कर दी है।

  • Source: www.amarujala.com
  • Published: Jan 03, 2023, 23:49 IST
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