सहायक शिक्षक बर्खास्त: 10 साल बाद फर्जी नियुक्ति का मामला खुला, वेतन आदेश निरस्त; प्रधानाचार्य ने किया इन्कार
हाईकोर्ट के आदेश के अनुपालन में श्री महेश्वर संस्कृत उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, रसूलपुर मठ गोमाडीह में सहायक अध्यापक के रूप में हर्षित गुप्ता की नियुक्ति और वेतन भुगतान से जुड़े मामले में जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय ने बड़ा फैसला किया है। जांच के बाद तत्कालीन डीआईओएस की ओर से 30 सितंबर 2022 को जारी वेतन भुगतान की अनुमन्यता को तत्काल प्रभाव से रिकॉल कर दिया गया है। हर्षित गुप्ता ने वेतन भुगतान न होने पर हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी। चार नवंबर 2025 को न्यायालय ने उनके दावे पर पूर्व के आदेश के अनुसार कानून सम्मत निर्णय लेने और उपस्थिति का सत्यापन करने के निर्देश दिए थे।इसके बाद डीआईओएस कार्यालय ने याची और विद्यालय प्रबंधन को दो बार सुनवाई के लिए बुलाकर नियुक्ति से जुड़े दस्तावेज मांगे, लेकिन दोनों पक्ष सुनवाई में उपस्थित नहीं हुए।
- Source: www.amarujala.com
- Published: Aug 22, 2026, 19:11 IST
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