युवराज मौत केस में HC सख्त: 'सुप्रीम कोर्ट की अनदेखी बर्दाश्त नहीं', गिरफ्तार बिल्डर को रिहा करने का दिया आदेश
ग्रेटर नोएडा में सॉफ्टवेयर इंजीनियर युवराज की मौत के मामले में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने नोएडा पुलिस द्वारा गिरफ्तारी के दौरान सुप्रीम कोर्ट के दिशा-निर्देशों के उल्लंघन को गंभीर मानते हुए बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने हैबियस कॉर्पस रिट में याचिकाकर्ता अभय कुमार को तत्काल रिहा करने का आदेश दिया है। न्यायालय ने स्पष्ट कहा कि गिरफ्तारी के समय अरेस्ट मेमो की क्लॉज-13 का पालन नहीं किया गया, जो कानूनन अनिवार्य है। न्यायमूर्ति सिद्धार्थ एवं न्यायमूर्ति जय कृष्ण उपाध्याय की खंडपीठ ने इस मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि गिरफ्तारी की प्रक्रिया में हुई लापरवाही न केवल संविधान के अनुच्छेद 21 का उल्लंघन है। बल्कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा तय किए गए सुरक्षा मानकों के भी खिलाफ है।
- Source: www.amarujala.com
- Published: Feb 06, 2026, 04:56 IST
युवराज मौत केस में HC सख्त: 'सुप्रीम कोर्ट की अनदेखी बर्दाश्त नहीं', गिरफ्तार बिल्डर को रिहा करने का दिया आदेश #CityStates #Noida #YuvrajDeathCase #ArrestRulesViolation #NoidaArrestedBuilderReleased #RemandCanceledAbhayKumar #AbhayKumarReleased #EngineerDeathCase #AllahabadHighCourtDecision #GreaterNoidaYuvrajMehta #SubahSamachar
