अजमेर अश्लील फोटो ब्लैकमेल कांड: चार आरोपियों को कोर्ट से मिली जमानत, जेल से निकलते ही बोले, 'हमें भरोसा था'
अजमेर के बहुचर्चित अश्लील फोटो ब्लैकमेल कांड के चार आरोपियों को राजस्थान हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट द्वारा उम्रकैद की सजा पर स्थगन आदेश जारी करने के बाद मंगलवार को आरोपी नफीस चिश्ती, इकबाल भाटी, सलीम चिश्ती और सैयद जमीर हुसैन अजमेर केंद्रीय कारागृह से रिहा हो गए। इन चारों को अजमेर की पॉक्सो कोर्ट ने 20 अगस्त 2024 को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। सजा के तुरंत बाद आरोपियों ने फैसले के खिलाफ राजस्थान हाईकोर्ट में अपील दायर की थी। करीब एक साल बाद, 8 अगस्त 2025 को हाईकोर्ट ने सुनवाई करते हुए सजा पर रोक लगाई और आरोपियों को 2-2 जमानतदारों के आधार पर जमानत प्रदान की। यह आदेश न्यायमूर्ति इंद्रजीत सिंह की एकलपीठ ने दिया।
- Source: www.amarujala.com
- Published: Aug 12, 2025, 20:19 IST
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