Kota News: पान मसाला विज्ञापन पर फिर विवाद, सलमान खान को कोर्ट का नोटिस, 27 नवंबर को होगी सुनवाई

कोटा की कंज्यूमर कोर्ट में एक बार फिर पान मसाला के विज्ञापन को रोकने की मांग को लेकर परिवाद दायर हुआ है। इस परिवाद को दायर करने के बाद कोर्ट ने बॉलीवुड स्टार सलमान खान और पान मसाला कंपनी को नोटिस जारी जवाब-तलब किया है। मामले में अगली सुनवाई 27 नवंबर को होगी। यह परिवाद भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और राजस्थान उच्चतम न्यायालय के अधिवक्ता इंद्र मोहन सिंह हनी की ओर से पेश किया गया है। जिसमें पान मसाला के विज्ञापन को रोकने की मांग की गई है। ये भी पढ़ें:मानवता शर्मसार:जन्मते ही मौत के हवाले किया मासूम, भीलवाड़ा में गोबर के साथ पानी में उतराता मिला नवजात का शव परिवाद में बताया गया है कि एक पान मसाला बनाने वाली कंपनी और उसके ब्रांड एंबेसडर सलमान खान द्वारा पान मसाले में केसर युक्त इलायची और केसर युक्त पान मसाला के नाम से भ्रामक प्रचार किया जा रहा है। परिवाद में यह भी कहा गया है कि केसर 4 लाख रुपए किलो है तो वह 5 रुपए में कैसे मिल सकता है आज का युवा पान मसाला खाए या उसकी तरफ आकर्षित हो इसलिए इस तरह का भ्रामक प्रचार किया जा रहा है। इस तरह के पान मसाले का सेवन कर कई लोग कैंसर के शिकार हो चुके हैं। परिवाद दायर कर मांग की गई है कि लोगों की जान पर खतरा बनने वाले इस तरह के पान मसाला सामग्रियों के भ्रामक प्रचारों पर रोक लगाई जाए। साथ ही इस तरह के विज्ञापनों को प्रतिबंधित किया जाए। वही यह भी मांग की गई है कि सलमान खान को अब तक मिले राष्ट्रीय अवॉर्ड वापस लिए जाएं क्योंकि वह ऐसे भ्रामक प्रचार कर रहे हैं। इसके बाद कंज्यूमर कोर्ट में सलमान खान और पान मसाला बनाने वाली कंपनी को नोटिस जारी कर जवाब-तलब के लिए 27 नवंबर की तारीख दी है।

  • Source: www.amarujala.com
  • Published: Nov 03, 2025, 22:36 IST
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