Bulandshahar News: 25 साल बाद आर्म्स एक्ट में आरोपी दोषी करार
बुलंदशहर। खुर्जा नगर पुलिस द्वारा वर्ष 2000 में अवैध असलहे संग गिरफ्तार किए गए आरोपी को 25 वर्ष बाद न्यायालय ने आर्म्स एक्ट के मामले में दोषी करार दिया है। साथ ही उसे जेल में बिताई गई अवधि की सजा और एक हजार रुपये का अर्थदंड सुनाया है। मॉनिटरिंग सेल के प्रभारी निरीक्षक यशपाल सिंह ने बताया कि खुर्जा नगर कोतवाली पुलिस की टीम ने 19 जुलाई 2000 को एक आरोपी को चेकिंग के दौरान अवैध तमंचे के साथ गिरफ्तार किया था। पुलिस ने आरोपी की शिनाख्त इस्लाम निवासी गांव इस्लामाबाद थाना खुर्जा देहात के रूप में की थी। आरोपी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की गई थी। बाद में पुलिस ने आरोपी के खिलाफ चार्जशीट भी न्यायालय में दाखिल कर दी थी। न्यायालय ने अब मामले में दोनों पक्षों के गवाहों के बयानों और साक्ष्यों का अवलोकन कर अभियुक्त इस्लाम को दोषी कर दिया है। न्यायालय एसीजेएम खुर्जा ने अभियुक्त को जेल में बिताई गई अवधि की सजा और एक हजार रुपये का अर्थदंड सुनाया है। सड़क हादसे में युवक दोषी करारबुलंदशहर। सिकंदराबाद कोतवाली क्षेत्र में वर्ष 2016 में सड़क दुर्घटना में दो लोगों को घायल करने वाले अभियुक्त कार चालक को न्यायालय ने दोषी माना है। सीजे जेडी एफटीसी द्वितीय आराधना सिंह के न्यायालय ने अभियुक्त को न्यायालय उठने तक हिरासत में रखने और 1100 रुपये का अर्थदंड सुनाया है। प्रभारी मॉनिटरिंग सेल निरीक्षण यशपाल सिंह ने बताया कि बदायूं जनपद के थाना उधेती निवासी नरेंद्र सिंह ने वर्ष 2016 में सिकंदराबाद कोतवाली में दो लोगों को अपनी कार को लापरवाही व तेजी से चलाते हुए टक्कर मार दी थी। मामले में अब न्यायालय ने आरोपी को दोषी मानते हुए सजा सुनाई है। संवाद
- Source: www.amarujala.com
- Published: May 29, 2025, 22:26 IST
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