Una News: एडीसी, सभी एसडीएम समेत तहसीलदार और नायब तहसीलदार रोज करेंगे रात्रि गश्त

रात्रि गश्त को मिलेगी मजबूती, ऊना जिले में और कड़ी होगी रात्रिकालीन पेट्रोलिंगडीसी जतिन लाल ने जारी किए कड़े आदेशसंवाद न्यूज एजेंसीऊना। जिला मजिस्ट्रेट ऊना जतिन लाल ने जिले में रात्रिकालीन गश्त को सख्त करने के आदेश जारी किए हैं। अब एडीएम, एसडीएम, तहसीलदार, नायब तहसीलदार तथा संबंधित एसडीपीओ पुलिस बल के साथ प्रतिदिन रात को संयुक्त गश्त करेंगे। यह व्यवस्था असामाजिक तत्वों, अवैध हथियारों व प्रतिबंधित सामग्री की आवाजाही रोकने तथा जिला में शांति बनाए रखने के लिए लागू की गई है। आदेश हिमाचल प्रदेश पुलिस अधिनियम, 2007 की धारा 14 और बीएनएसएस की धारा 163 के तहत तुरंत प्रभाव से लागू हैं। रात्रि गश्त के दौरान वाहनों की विशेष जांच होगी। शस्त्र अधिनियम, 1959 के तहत अवैध हथियार या प्रतिबंधित सामग्री मिलने पर तुरंत कार्रवाई की जाएगी। गैर-कानूनी गतिविधियों में शामिल पाए जाने वालों पर बीएनएसएस, शस्त्र अधिनियम सहित संबंधित कानूनों के तहत सख्त कार्रवाई होगी। आवश्यकता पड़ने पर अतिरिक्त पुलिस बल उपलब्ध कराया जाएगा।उपायुक्त ने सभी अधिकारियों को आदेशों की कड़ाई से अनुपालना के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि लक्ष्य जिले में सुरक्षित और शांतिपूर्ण माहौल सुनिश्चित करना है।

  • Source: www.amarujala.com
  • Published: Nov 26, 2025, 15:53 IST
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