High Court : जांच पूरी होने तक आरोपी शिक्षकों का दूसरे विद्यालय में किया जाए स्थानांतरित
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बलिया के हनुमानगंज ब्लॉक के एक प्राइमरी स्कूल में छात्राओं के साथ छेड़खानी मामले की जांच आजमगढ़ क्षेत्र के सहायक निदेशक शिक्षा (बेसिक) को छह सप्ताह के भीतर पूरी करने का निर्देश दिया है।यह भी आदेश दिया कि जांच का अंतिम परिणाम अगली तिथि को कोर्ट के समक्ष रखा जाए। इसके साथ ही कोर्ट ने जांच प्रभावित न हो इसलिए याची हेड मास्टर किरन यादव व आरोपी राजीव कुमार सिंह, मधु सिंह, कंचन शुक्ला, सोनोद कुमार भारती व सुनील कुमार रावत को किसी अन्य संस्थान में स्थानांतरित करने का निर्देश दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति मंजूरानी चौहान की एकलपीठ ने किरन यादव व सात अन्य की याचिका पर दिया है। अगली सुनवाई 16 अक्तूबर 2025 को होगी। प्राइमरी स्कूलमें छात्राओं के साथ छेड़खानी मामले में प्रस्तुत जांच रिपोर्ट में छेड़खानी के बजाय सिर्फ दुर्व्यवहार की बात सामने आने पर पुन: जांच की मांग करते हुए हेडमास्टर किरन यादव व बच्चों के अभिभावकों ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है। कोर्ट के आदेश का पालन करते हुए आजमगढ़ क्षेत्र के सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक) मनोज कुमार मिश्रा व अन्य अधिकारी अदालत में पेश होकर कहा कि उन्होंने शिक्षकों के खिलाफ जांच में पूरी सावधानी बरती है, लेकिन भविष्य में वे और अधिक सतर्क रहेंगे। सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक) मनोज कुमार मिश्रा ने अदालत को बताया कि एक नई समिति का गठन किया जाएगा। इस नई समिति में श्वेता मौर्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी परदाहा मऊ, निधि श्रीवास्तव बघौली संत कबीर नगर और दुर्गा प्रसाद सिंह रेवती बलिया शामिल होंगे। यह समिति यूपी सरकारी सेवक (अनुशासन और अपील) नियम के तहत जांच करेगी। कोर्ट ने सहायक निदेशक शिक्षा (बेसिक) को छह सप्ताह के भीतर जांच पूरी करने का निर्देश दिया।
- Source: www.amarujala.com
- Published: Sep 07, 2025, 20:03 IST
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