Kurukshetra News: अदालत से नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 20 साल का कठोर कारावास
कुरुक्षेत्र। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक व पाॅक्सो एक्ट कोर्ट ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने वाले पानीपत जिला के कारद गांव के रहने वाले आरोपी अजय को दोषी ठहराते हुए 20 वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई है। दोषी पर दो लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।28 अप्रैल 2023 को पुलिस को दी शिकायत में थाना शहर पिहोवा के एक व्यक्ति ने बताया था कि उनके पांच बच्चे हैं। चार लड़के शादीशुदा हैं और उनसे अलग रहते हैं। उनकी सबसे छोटी बेटी नाबालिग है, जो उनके साथ रहती है। 26 अप्रैल 2023 को सुबह उनकी पत्नी ने देखा की उनकी नाबालिग बेटी घर में नहीं है। इसके बाद उन्होंने पुलिस को शिकायत दी। मामले की जांच के दौरान बेटी को आरोपी के पास से बरामद किया गया था पीड़ित के बयान अदालत में दर्ज करवाए गए और मेडिकल परीक्षण करवाया गया। पीड़ित के बयान और मेडिकल के आधार पर मामले में पाॅक्सो एक्ट की धारा छह जोड़ी गई।तफ्तीश के बाद आरोपी अजय को गिरफ्तार करके कारागार भेज दिया था। मामले का चालान अदालत में पेश करने के बाद तीन साल तक मामले का ट्रायल कोर्ट में चला। मामले की नियमित सुनवाई करते हुए अदालत ने गवाहों व सबूतों के आधार पर आरोपी अजय को दोषी करार देते हुए आईपीसी की धारा 363 के तहत पांच साल कठोर कारावास व 50 हजार रुपये जुर्माने की सजा तथा जुर्माना न भरने की सूरत में दो माह के अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई। इसके बाद आईपीसी की धारा 366 के तहत 10 साल कठोर कारावास व 50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना न भरने की सूरत में दो माह के अतिरिक्त कारावास की सजा तथा पोक्सो एक्ट की धारा छह के तहत 20 साल कठोर कारावास व एक लाख रुपये जुर्माने की सजा भुगतनी होगी। संवाद
- Source: www.amarujala.com
- Published: May 18, 2026, 03:08 IST
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