Bareilly News: पॉक्सो एक्ट के दोषी को 20 साल की कैद, 35 हजार रुपये जुर्माना

सीबीगंज थाना क्षेत्र में अपहरण के बाद नाबालिग से किया था दुष्कर्मबरेली। स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट ने नाबालिग का अपहरण कर उससे दुष्कर्म करने के दोषी शानू को 30 साल की कैद और 35 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने पर दोषी को छह माह अतिरिक्त जेल में रहना होगा। सीबीगंज थाना क्षेत्र की महिला ने एक कॉलोनी के निवासी शानू नाम के युवक के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी। आरोप लगाया था कि 14 मार्च 2023 की रात शानू उसकी नाबालिग बेटी को अगवा करके ले गया। इसके बाद उसके साथ दुष्कर्म किया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने उसे जेल भेज दिया। विवेचना के बाद पुलिस ने चार्जशीट दाखिल कर दी। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने नौ गवाह और 12 साक्ष्य पेश किए। शैक्षिक प्रमाणपत्रों और मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर भी पीड़िता नाबालिग निकली।गवाहों के साथ नाबालिग के बयान भी आरोपी को दोषी सिद्ध करने का आधार बने। दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने शानू को अपहरण, बंधक बनाकर रखने और पॉक्सो एक्ट में दोषी करार देते हुए कैद व जुर्माने की सजा सुनाई। संवाद---बरेली। अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या पांच ने गैंगस्टर एक्ट के दोषी इज्जतनगर थाना क्षेत्र के वैसपुर मुड़िया निवासी सुमित पटेल को दोषी करार देते हुए दो साल की कैद और पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना राशि जमा न करने पर दोषी को सात दिन अतिरिक्त जेल में रहना होगा। सुमित के खिलाफ तत्कालीन थाना प्रभारी राम शिरोमणि सरोज ने वर्ष 2010 में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। सुनवाई के दौरान अभियोजन की ओर से दो गवाह पेश किए गए। संवाद-----दहेज उत्पीड़न का आरोपी पति दोषमुक्तबरेली। अपर सिविल जज सीनियर डिवीजन ने दहेज उत्पीड़न के आरोपी बदायूं के दातागंज थाना क्षेत्र के गांव अंगरपुर निवासी जगतपाल को दोषमुक्त करार दिया है। फतेहगंज पश्चिमी थाना क्षेत्र के तराखास निवासी मीरा ने जगतपाल के खिलाफ वाद दायर किया था। उसका कहना था कि उसकी शादी नौ मई 2019 को जगतपाल से हुई थी। शादी के बाद वह दहेज की मांग को लेकर उसे प्रताड़ित करने लगा। प्रकरण में कोई स्वतंत्र गवाह पेश नहीं किया गया। गवाह और साक्ष्यों के अभाव में कोर्ट ने सूरज को दोषमुक्त करार दिया है। संवाद

  • Source: www.amarujala.com
  • Published: Nov 29, 2025, 02:52 IST
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