Jind News: किशोरी से दुष्कर्म के दोषी को 10 साल कैद और 35 हजार रुपये जुर्माना की सजा

जींद। किशोरी को बहला-फुसलाकर भगा ले जाने और दुष्कर्म करने के दोषी को एएसजे डॉ. चंद्रहास की अदालत ने दस वर्ष कैद और 35 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। थाना सदर नरवाना क्षेत्र के एक गांव की निवासी किशोरी के पिता ने 27 मई 2020 को शिकायत दर्ज करवाई थी कि उसकी बेटी को गांव का ही एक युवक बहला-फुसलाकर घर से भगा ले गया। पुलिस ने लड़की को बरामद कर मेडिकल करवाया तो दुष्कर्म की पुष्टि हुई। इसके बाद पुलिस ने मामले में पॉक्सो एक्ट की धारा चार शामिल की। इसमें जांच अधिकारी उप निरीक्षक प्रेम देवी ने आरोपी को 17 जून 2020 को गिरफ्तार कर अदालत में पेश कर जेल भेज दिया था। उसी समय से मामला अदालत में विचाराधीन था। बुधवार को अदालत ने मामले में सुनवाई करते हुए आरोपी को दोषी करार देते हुए दस साल कैद व 35 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। पीड़िता को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से चार लाख रुपये की सहायता देने के निर्देश दिए।

  • Source: www.amarujala.com
  • Published: Jan 04, 2023, 23:42 IST
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