Rishikesh News: हवाई फायर कर जान से मारने की धमकी देने के आरोपी दोष मुक्त

ऋषिकेश। अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट विनोद बर्मन की अदालत ने मारपीट, जान से मारने की धमकी व हवा में फायर करने के दो आरोपियों को साक्ष्य के अभाव में संदेह का लाभ देते हुए दोष मुक्त करार दिया है। दोनों आरोपी जमानत पर रिहा थे।19 अप्रैल 2018 को संजीव भंडारी ने कोतवाली में शिकायत दर्ज कराई थी। संजीव ने पुलिस को बताया था कि 15 अप्रैल 2018 को रात करीब साढ़े 11 बजे वह अपने एक अन्य दोस्त के साथ बस अड्डे के समीप एक कैंटीन में चाय पी रहे थे। इसी दौरान दिल्ली नंबर की एक कार में सवार दो युवकों ने उसे वहां से अपने वाहन हटाने को कहा और गाली गलौज करने लगे। संजीव ने कहा कि जब उन्होंने अपना वाहन नहीं हटाया तो उक्त दोनों युवक मारपीट करने लगे। भीड़ एकत्र होने पर दोनों युवकों ने उन्हें जान से मारने की धमकी दी और एक युवक ने हवा में फायर कर दिया। बाद में दोनों युवक अपना वाहन लेकर चंद्रभागा पुल की ओर भाग गए। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर मामले में जांच शुरू की। दोनों युवकों की पहचान ऋषि कुमार निवासी मायाकुंड व अमित शर्मा निवासी गंगा नगर के रूप में हुई। जिन्हें पुलिस ने गिरफ्तार किया। बाद में दोनों आरोपी जमनात पर रिहा किए गए थे। दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट विनोद बर्मन की अदालत ने आरोपी ऋषि कुमार व अमित शर्मा को संदेह का लाभ देते हुए दोष मुक्त करार दिया है।

  • Source: www.amarujala.com
  • Published: Jun 02, 2025, 20:55 IST
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